सेबी का आदेश- क्रिप्टो पर कानून आने से पहले न लॉन्च करें क्रिप्टो में निवेश कराने वाली म्युचुअल फंड योजनाएं
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नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि कानून बनने तक म्युचुअल फंड्स को क्रिप्टो आधारित निवेश नहीं कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजार नियामक नहीं चाहता है जब तक सरकार क्रिप्टोकरेंसी के लिए नियमों की घोषणा नहीं करती, कोई म्युचुअल फंड क्रिप्टो एसेट के आधार पर नए फंड ऑफर (एनएफओ) लाए। हालांकि, भारत में अभी क्रिप्टो एसेट में निवेश और व्यापार की अनुमति है लेकिन उनके रेगुलेशन और टैक्स को लेकर कानून अभी भी स्पष्ट नहीं हैं।
त्यागी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एसेट मैनेजमेंट कंपनी इनवेस्को म्यूचुअल फंड ने पिछले महीने सेबी की मंजूरी के बावजूद कानूनी अनिश्चितता के कारण अपने ब्लॉकचेन फंड को टाल दिया था। टिप्पणी का तकनीकी रूप से मतलब है कि सेबी किसी भी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो फंड को नियमों के स्पष्ट होने तक फंड लांच करने की अनुमति नहीं देगा।
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